Calcutta High Court

Calcutta High Court – मुहर्रम में ढ़ोल बजाने को लेकर हाईकोर्ट का आदेश, पुलिस जारी करे नोटिस

कोलकाता

Calcutta High Court ने पुलिस को 29 जुलाई को होने वाले मुहर्रम पर ढोल बजाने के समय को विनियमित करने के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी सार्वजनिक नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।

कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने गुरुवार को एक जनहित मामले में ऐसा आदेश दिया। ड्रम बजाने का समय भी तय करने का आदेश दिया गया है।

चीफ जस्टिस ने आदेश दिया है कि ढोल बजाकर जुलूस निकलने के लिए सुबह 2 घंटे और दोपहर को 2 घंटे का समय तय किया जाए। उनके निर्देश के मुताबिक सुबह 8 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद ढोल नहीं बजाना चाहिए।

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