Calcutta High Court – कलकत्ता हाई कोर्ट ने सोमवार को एक मामले में कोलकाता और राज्य पुलिस को निर्देश दिया है।
Calcutta High Court
कोर्ट ने निर्देश दिया कि वह सुनिश्चित करें कि राज्य के विपक्ष के नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के कार्यक्रम में कोई सुरक्षा समस्या न हो।
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चीफ जस्टिस सुजॉय पाल और जस्टिस पार्थसारथी सेन की डिवीजन बेंच ने पुलिस को 18 फरवरी तक ज़रूरी कदम उठाने का आदेश दिया है।
भाजपा ने आरोप लगाया कि तृणमूल के मदद से विपक्षी नेताओं, मंत्रियों और विधायकों के कार्यक्रम में रुकावट डाली जाती है।
पश्चिम बंगाल के विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने इसे लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में अक्टूबर महीने में अर्जी की थी।
अर्जी में शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया था कि राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा के जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं हो रही हैं।
पुलिस को पहले से बताने के बावजूद विपक्षी पार्टी के कार्यक्रम और काफिले पर हमले हो रहे हैं। यहां तक कि राज्य में विपक्षी पार्टी के नेताओं के कार्यक्रम में भी रुकावट डाली जा रही है।
