Calcutta High Court on Primary TET – पूर्व जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के दिए हुए फैसले को डिवीजन बेंच ने खारिज कर दिया है।
Calcutta High Court on Primary TET
डिवीजन बेंच के फैसले के बाद 32,000 प्राथमिक शिक्षकों की नौकरियां रद्द नही होंगी। डिवीजन बैंच ने पूर्व जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की सिंगल बेंच का ऑर्डर खारिज कर दिया।
जस्टिस तपोब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस ऋतब्रत कुमार मित्रा की डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया। हालांकि, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ज़रिए भ्रष्टाचार की जांच जारी रहेगी।
जजों ने कहा, “9 साल के लंबे समय के बाद नौकरियां कैंसिल करने से परिवारों पर बुरा असर पड़ेगा।” ज़ाहिर है, 2014 TET के ज़रिए अपॉइंट हुए प्राइमरी टीचरों को हाई कोर्ट के ऑर्डर से राहत मिली है।
हाईकोर्ट के फैसले के बाद शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने X हैंडल पर प्राइमरी टीचर्स को बधाई दी और लिखा, “सत्य की जीत हुई है।”
