Calcutta High Court

Calcutta High Court ने दिया भर्ती भ्रष्टाचार मामले की जांच करने वाले अधिकारी मिथिलेश मिश्रा को जांच से हटाने का आदेश

कोलकाता

Calcutta High Court ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी मिथिलेश कुमार मिश्रा को भर्ती भ्रष्टाचार की जांच से हटाने का आदेश दिया है।

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हाई कोर्ट की जस्टिस अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने शुक्रवार को यह आदेश दिया। वह अभर्ती घोटाले की जांच के अलावा अन्य प्रमुख मामलों का नेतृत्व कर रहे थे।

बता दें कि ईडी ने अभिषेक बनर्जी को 3 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया है जिसमे अभिषेक बनर्जी शामिल नहीं होंगे

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