Calcutta High Court ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी मिथिलेश कुमार मिश्रा को भर्ती भ्रष्टाचार की जांच से हटाने का आदेश दिया है।
Calcutta High Court
हाई कोर्ट की जस्टिस अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने शुक्रवार को यह आदेश दिया। वह अभर्ती घोटाले की जांच के अलावा अन्य प्रमुख मामलों का नेतृत्व कर रहे थे।
बता दें कि ईडी ने अभिषेक बनर्जी को 3 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया है जिसमे अभिषेक बनर्जी शामिल नहीं होंगे।