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Carnival – ‘द्रोह कार्निवल’ से अशांति फैलने की आशंका, धारा 163 जारी

कोलकाता

Carnival – रेड रोड पर आज पूजा carnival शाम 4:30 बजे से शुरू होगा। लगभग उसी समय रानी रासमणि रोड पर एक और कार्निवल बुलाया गया है जिसका नाम दिया गया है ‘द्रोह कार्निवल’।

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Carnival

द्रोह कार्निवल शाम 4 बजे से शुरू होगा। ‘डॉक्टरों के संयुक्त मंच’ द्वारा बुलाए गए इस कार्यक्रम को पुलिस की अनुमति नहीं है। ऐसे में पुलिस का मानना ​​है कि ‘द्रोह कार्निवल’ के कारण पूजा कार्निवल में खलल पड़ सकता है।

पुलिस को पूजा carnival में अशांति फैलने का भी डर है।ऐसी स्थिति में, कोलकाता पुलिस ने कानून और व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 163 जारी की।

इस संबंध में सोमवार रात कोलकाता पुलिस आयुक्त मनोज वर्मा द्वारा हस्ताक्षरित एक निर्देश जारी किया गया है। इस धारा के अनुसार संबंधित क्षेत्र में एक समय में चार से अधिक लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है।

इसके साथ ही धारा 163 लागू होने वाले क्षेत्र में कोई भी जुलूस, बैठक, धरना, सभा या प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है।

रानी रासमणि रोड – पूर्व में डोरिना क्रॉसिंग से पश्चिम में नेताजी मूर्ति तक। उत्तर में हावड़ा मेट्रो के ग्रीन चैनल और रानी रासमणि पार्क से लेकर दक्षिण में सेंट्रल बस टर्मिनल और भवानीपुर टेंट तक। इसके अलावा कई क्षेत्रों में धारा 163 लागू।

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