Calcutta High Court

प्राथमिक शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई जांच बरकरार, डिवीजन बेंच का फैसला

कोलकाता

कलकत्ता  उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई जांच को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार और न्यायमूर्ति लपिता बनर्जी की खंडपीठ ने मूल मामले में न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय के एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि सीबीआई जांच जारी रहेगी।

खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि सीबीआई जांच एकल पीठ की निगरानी में जारी रहेगी। यह देखा जाएगा कि वित्तीय विनियमन किया गया है या नहीं। सिंगल बेंच की निगरानी में जांच जारी रहेगी। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय रिपोर्ट तलब करेंगे। खंडपीठ ने माणिक भट्टाचार्य को हटाने के आदेश को बरकरार रखा।

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