केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड के बाद देशभर में पैदा हुए हालात को देखते हुए महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर आज कड़ा रुख अपनाया है। गृह मंत्रालय ने शनिवार को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन को निर्देश दिया है कि वह महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में पुलिस की कार्रवाई को सुनिश्चित करें। केंद्र ने साफ शब्दों में कहा कि महिला अपराध के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में जरा भी आनाकानी न की जाए।
अपनी एडवाइजरी में केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा कि हर मामले में एफआईआर दर्ज होना अनिवार्य है। इसके अलावा केंद्र नेआईपीसी और सीआरपीसी की धाराओं के प्रावधान को गिनाते हुए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इसका पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
