Governor CV Ananda Bose द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय में मुख्यमंत्री के विरुद्ध दायर मानहानि के मुकदमें में कहा कि सीएम को ऐसी टिपण्णी से बचना चाहिए।
Governor CV Ananda Bose
राज्यपाल ने इस मामले में तृणमूल के दो विधायकों सायंतिका बनर्जी, रयात हुसैन सरकार और तृणमूल नेता कुणाल घोष को भी शामिल किया था।
मंगलवार को जस्टिस कृष्णा राव की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने कहा कि, जैसा कि याचिकाकर्ता ने दावा किया है, कई टिप्पणियों से उसकी गरिमा को ठेस पहुंची है। ऐसी टिप्पणियों से बचना चाहिए।
न्यायमूर्ति राव ने पहले निर्देश दिया था कि राज्यपाल बोस के बारे में मुख्यमंत्री ममता की टिप्पणियों को प्रकाशित करने वाले सभी मीडिया को भी मामले में शामिल किया जाना चाहिए।
उन्होंने मंगलवार की सुनवाई में कहा, “यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता संवैधानिक अधिकार वाला व्यक्ति है।” उनके खिलाफ कथित तौर पर की गई टिप्पणियां विभिन्न मीडिया में प्रकाशित हुई हैं।”
कोर्ट ने कहा कि 14 अगस्त तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तृणमूल नेता कुणाल घोष, विधायक सयंतिका बनर्जी और रियाद हुसैन राज्यपाल के खिलाफ कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं कर सकते।
