Governor CV Ananda Bose पर लगे छेड़छाड़ के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया है।
Governor CV Ananda Bose
इस याचिका में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों का हवाला देते हुए संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल को दी गई छूट को चुनौती दी गई है।
इस याचिका में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य पुलिस के माध्यम से मामले की जांच करने और राज्यपाल का बयान दर्ज करने का निर्देश दिया जाए।
सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों को आपराधिक अभियोजन से पूर्ण छूट प्रदान करने वाले संवैधानिक प्रावधान की जांच करने पर सहमति व्यक्त की।
कोर्ट ने राज्यपालों को संवैधानिक छूट प्रदान करने संबंधी मामले से निपटने में अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि से सहयोग करने को कहा है।
सुनवाई करते हुए CJI डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने मामले में भारत सरकार को पक्षकार बनाने से छूट दी है।