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Gyanvapi स्थित व्यास तहखाने में जारी रहेगी पूजा – इलाहाबाद हाई कोर्ट

उत्तर प्रदेश
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Gyanvapi स्थित व्यासजी के तहखाने में पूजा की अनुमति पर रोक के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिकाएं खारिज कर दी हैं।

Gyanvapi

कोर्ट ने कहा कि व्यास जी तहखाने में पूजा जारी रहेगी। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच से फैसला आया। अदालत ने पूजा करने की अनुमति दे दी है।

मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने जिला जज वाराणसी के पूजा शुरू कराए जाने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

अदालत ने वाराणसी जिला जज के 31 जनवरी के पूजा शुरू कराए जाने के आदेश को सही करार दिया। उल्लेखनीय है कि जिला जज की अनुमति के बाद तहखाने में पूजा शुरू हो गई थी।

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