भर्ती भ्रष्टाचार मामले में सुबिरेश भट्टाचार्य की जमानत अर्जी को न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और अजय कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने खारिज कर दिया है। इस मामले में उनका बहुत महत्वपूर्ण अवलोकन यह है कि शिक्षा में भर्ती भ्रष्टाचार संस्थागत हो गया है। एक ओर योग्य को अयोग्य द्वारा नौकरी से वंचित कर दिया गया है, तो दूसरी ओर अगली पीढ़ी की शिक्षा का भार अयोग्य के हाथों में स्थानांतरित कर घोर अनिश्चितता की ओर धकेल दिया गया है।
