Hit and Run – केंद्र सरकार के नए मोटर व्हीकल एक्ट के विरोध में देशभर में ट्रक बस चालकों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। इससे संबंधित राज्यों में जरूरी सेवाएं भी प्रभावित होने की आशंका है।
Hit and Run law protest
ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल की वजह से लोगों को पेट्रोल डीजल की कमी का डर सताने लगा है जिसकी वजह से लोग अपनी गाड़ियों के टैंक फुल करा रहे हैं। जिसके कारण पैट्रोल पम्प पर लंबी लाइन लग गई है।
उल्लेखनीय है कि संसद से पारित और कानून बनी भारतीय न्याय संहिता में हिंट एंड रन में लापरवाही से मौत में विशेष प्रावधान किए गए हैं।
कानून के अनुसार अगर ड्राइवर के तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने से मौत होती है और वह पुलिस या मजिस्ट्रेट को जानकारी दिए बिना भाग जाता है तो 10 साल तक की कैद और 7 लाख रुपये जुर्माना लगेगा।
ये कानून सभी प्रकार यानी दोपहिया से कार, ट्रक, टैंकर जैसे सभी वाहनों चालकों पर लागू होता है।