Calcutta High Court

पश्चिम बंगाल – दीवाली, काली पूजा और छठ पूजा पर नही जलेंगे पटाखे, कलकत्ता हाईकोर्ट ने लगाई रोक

कोलकाता

कालीपूजा और दीपावली के दिन इस बार पश्चिम बंगाल  में पटाखे नहीं फूटेंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में पटाखे जलाने और बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। गुरुवार को दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजीब बनर्जी और अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ ने कहा कि कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर पटाखें जलाना पर्यावरण और संक्रमित मरीजों के लिए नुकसान दायक हो सकता है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि पटाखों पर प्रतिबंध जगधात्री पूजा, छठ और कार्तिक पूजा के दौरान भी लागू रहेगा।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान होने वाले दिशानिर्देश काली पूजा के दौरान भी लागू होंगे। काली पूजा के पंडालों के लिए दिशा-निर्देश जारी करते हुए कोर्ट ने कहा, काली पूजा के पंडालों में 300 वर्ग मीटर के क्षेत्र में बने बड़े पंडाल में अधिकतम 45 लोग और इससे छोटे पंडाल में 15 व्यक्तियों को प्रवेश करने की इजाजत दी जाएगी।

दिल्ली में भी पटाखों पर सरकार ने लगाया बैन
दिल्ली सरकार ने इस बार भी दीवाली पर पटाखे नहीं जलाने की अपील की है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना और वायु प्रदूषण की समस्या का हवाला देते हुए कहा कि पूरी दिल्ली की दो करोड़ जनता दीवाली मनाएगी, लेकिन पटाखे नहीं जलाएगी। गुरुवार को केजरीवाल ने कहा ‘जिस तरह हमने पिछले वर्ष दीपावली पर पटाखे नहीं जलाने का संकल्प लिया था और दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में जुटकर दीपावली की खुशियां बांटी थीं। उसी तरह इस वर्ष भी हम साथ मिलकर दीपावली मनाएंगे लेकिन पटाखे नहीं जलाएंगे।’

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