महाराष्ट्र सरकार ने संशोधित दिशानिर्देश जारी करते हुए विवाह समारोह, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक समारोह में अधिकतम 50 लोगों की अनुमति दी है। अंतिम संस्कार के लिए केवल 20 लोगों को अनुमति दी गई। पर्यटन स्थलों पर 5 से अधिक लोगों को एकत्र होने की अनुमति नहीं है।
