कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मेनका गंभीर द्वारा दायर मामले को खारिज कर दिया। अभिषेक बनर्जी की साली को कोई सुरक्षा नहीं मिली। है अब मेनका गंभीर के खिलाफ ईडी की आगे की कार्रवाई में कोई बाधा नहीं है। उच्च न्यायालय ने पहले उन्हें गाय तस्करी मामले में अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था। ईडी उस आदेश को चुनौती देते हुए डिवीजन बेंच में गयी थी। हालांकि अदालत ने ईडी की अर्जी का जवाब नहीं दिया, लेकिन हाईकोर्ट ने परिस्थितियों के अनुसार मामले को स्वीकार करने पर फैसला सुनाया।
