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Mukul Roy – मुकुल रॉय का विधायक पद हाईकोर्ट ने किया खारिज

कोलकाता

Mukul Roy – कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मुकुल रॉय का विधायक पद खारिज कर दिया है। मुकुल रॉय कृष्णानगर उत्तर से विधायक हैं।

Mukul Roy

वह 2021 में भाजपा के टिकट पर विधायक बने थे। 2022 में वह तृणमूल में लौट आए। इसके बाद उनके विधायक पद को लेकर सवाल उठने लगे थे।

संविधान के अनुच्छेद 10 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति अपनी पार्टी बदलता है, तो उसका विधायक पद खारिज हो जाता है।

शुवेंदु अधिकारी ने उस मुद्दे को लेकर विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत की थी। विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के नेता के आवेदन को खारिज कर दिया और मुकुल रॉय के विधायक पद को बरकरार रखा।

शुवेंदु ने उस पद को चुनौती देते हुए एक मामला दायर किया। न्यायमूर्ति देबांग्शु बसाक और न्यायमूर्ति शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने गुरुवार को यह आदेश दिया।

एक्स पर पोस्ट में, शुवेंदु अधिकारी ने लिखा, यह न केवल राज्य के इतिहास में, बल्कि शायद देश के इतिहास में पहला ऐसा फैसला है।

तृणमूल के शुरुआती दिनों से ही सिपाही के तौर पर साथ रहे मुकुल रॉय नवंबर 2017 में भाजपा में शामिल हो गए।

2021 में उन्हें कृष्णानगर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा का टिकट भी मिल गया। तृणमूल ने इस सीट से अभिनेत्री कौशानी मुखर्जी को मैदान में उतारा।

कौशानी को मुकुल रॉय से हार का सामना करना पड़ा। हालाँकि, चुनाव जीतने के बावजूद, विधायक को कृष्णानगर उत्तर में नही देखा गया।

इन सबके बीच, मुकुल रॉय की सितंबर 2022 में तृणमूल में घर वापसी हो गई थी। हालांकि उसके बाद से भी वह क्षेत्र में नही दिखे।

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