NEET PAPER परीक्षा को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले में साफ किया कि बड़े पैमाने पर पेपर लीक नहीं हुआ। कोई सिस्टमैटिक ब्रीच नहीं था।
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कोर्ट ने कहा कि पेपर लीक हजारी बाग और पटना तक ही सीमित थे। कोर्ट ने दुबारा परीक्षा कराने की मांग भी खारिज कर दी है।
कोर्ट ने कहा कि एनटीए को नीट-यूजी 2024 परीक्षा के संबंध में की गई अनियमितताओं” से बचना चाहिए। राष्ट्रीय परीक्षा में इस तरह की “अनियमितताएं” छात्रों के हितों की पूर्ति नहीं करती हैं।
NEET PAPER मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विशेषज्ञ समिति को परीक्षा प्रणाली की कमियों को दूर करना चाहिए।