No charges on cancellation within 48 hours – हवाई सफर करने वाले लाखों यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर आई है।
No charges on cancellation within 48 hours
सिविल एविएशन रेगुलेटर DGCA ने हवाई टिकट रिफंड नियमों में बड़े स्तर पर बदलाव करने का प्रस्ताव दिया है।
इस प्रस्ताव से यात्रियों को बुकिंग के 48 घंटे के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपने टिकट कैंसिल करने या संशोधित करने की अनुमति मिल सकती है।
बताया गया कि नए नियम के मुताबिक किसी वजह से आपकी यात्रा योजना बदल जाती है, तो आप 48 घंटे के भीतर टिकट को कैंसिल या रिशेड्यूल कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के।
इस सुविधा के तहत, अगर नई फ्लाइट का किराया मूल किराये से अधिक होता है, तो यात्री को केवल किराए की बढ़ी हुई राशि ही चुकानी होगी।
अगर यह प्रस्ताव लागू हो जाता है और एयरलाइन 48 घंटे की समय सीमा के बावजूद रिफंड देने या बिना चार्ज के बदलाव करने में आनाकानी करती है, तो डीजीसीए (DGCA) में शिकायत कर सकते हैं।
