कलकत्ता हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव (Panchayat Polls) मामले में फैसला सुनाया और राज्य चुनाव आयोग के फैसले में हस्तक्षेप नहीं किया। आयोग की अधिसूचना को बरकरार रखा गया है। अदालत ने यह भी आयोग पर छोड़ दिया कि नामांकन की समय सीमा को आगे बढ़ाना है या नहीं। विपक्ष ने नामांकन की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था। ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया गया था। कोर्ट के आदेश के मुताबिक उस मामले पर आयोग फैसला करेगा। कोर्ट ने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। जहां संभव हो वीडियोग्राफी या लाइव स्ट्रीमिंग की जाए।
Panchayat Polls – 7 जिलों (संवेदनशील के रूप में चिह्नित) में केंद्रीय बलों को तुरंत तैनात करने का आदेश
जहां हिंसा की स्थिति हो वहां केंद्रीय बल उपलब्ध कराना होगा। कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया है कि वह मतदान अधिकारी को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराए। अगर यह संभव नहीं हुआ तो राज्य पुलिस को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। पालन न करने की स्थिति में कोर्ट के फैसले में कड़ी कार्रवाई का भी जिक्र किया गया है। 7 जिलों (संवेदनशील के रूप में चिह्नित) में केंद्रीय बलों को तुरंत तैनात करने का आदेश दिया गया है। बाकी जिलों की स्थिति की समीक्षा करने के बाद आयोग केंद्रीय बलों की मांग कर सकता है। आयोग चाहेगा तो केंद्र सरकार बल भेजेगी।
