Rahul Gandhi – राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से किया इनकार

गुजरात

गुजरात उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता Rahul Gandhi को कोई अंतरिम संरक्षण देने से भी इनकार कर दिया और कहा कि छुट्टी से आने के बाद फैसला सुनाया जाएगा। राहुल गाँधी ने ‘मोदी सरनेम’ वाली टिप्पणी को लेकर मानहानि मामले में अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की थी। मामले में सूरत की एक अदालत ने उन्हें दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें लोकसभा की सदस्यता के अयोग्य ठहरा दिया गया था।

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