Advertisement
rajeev kumar

Rajeev Kumar – डीजी राजीव कुमार की अग्रिम जमानत रद्द करने की सीबीआई की मांग खारिज

बंगाल

Rajeev Kumar – सारदा मामले में राज्य पुलिस के डीजी राजीव कुमार की अग्रिम जमानत खारिज करने की मांग को लेकर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

Advertisement

Rajeev Kumar

शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने सीबीआई की याचिका खारिज कर दी। राज्य सरकार ने सारदा चिटफंड मामले में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था।

तत्कालीन बिधाननगर पुलिस आयुक्त राजीव कुमार उस टीम के सदस्य थे। उसके बाद, 2014 में सीबीआई ने मामले की जांच अपने हाथ में ले ली।

जांच के दौरान, इस केंद्रीय जांच एजेंसी ने आरोप लगाया था कि आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।

इसके अलावा, सीबीआई ने इनके खिलाफ कई अन्य आरोप भी लगाए थे। हालांकि राजीव ने इन सभी आरोपों से इनकार किया था।

उसके बाद, सीबीआई ने उन्हें हिरासत में लेने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए। उस समय, तत्कालीन कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की खंडपीठ ने राजीव कुमार को अग्रिम जमानत दे दी थी।

सीबीआई ने उस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके अलावा, सीबीआई ने राजीव के खिलाफ अदालत की अवमानना ​​का मामला भी दायर किया।

छह साल बाद, 13 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की।

पिछली सुनवाई में, मुख्य न्यायाधीश ने सीबीआई की भूमिका पर आश्चर्य व्यक्त किया था। उन्होंने यह भी सवाल उठाया था कि सीबीआई ने छह साल में राजीव कुमार से पूछताछ क्यों नहीं की?

हालाँकि, Rajeev Kumar के वकील विश्वजीत देब ने दावा किया कि आईपीएस अधिकारी की प्रतिष्ठा को जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है।

राज्य के वकील कल्याण बनर्जी ने मामले को लेकर अदालत के बाहर कहा, “यह केवल एक राजनीतिक आरोप है। मामले को राजनीतिक मोड़ देने की कोशिश की जा रही है।”

Share from here
Please Help Save Daughter Priyanka Kumari