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RBI on Property Document – लोन चुकाने के 30 दिन के अंदर बैंक को लौटाने पड़ेंगे Property Document, देरी की तो साथ में देना होगा हर्जाना

देश बिजनेस

RBI on Property Document – RBI ने लोन के मामले में ग्राहकों के हक में बुधवार को बड़ा निर्णय लिया है। लोन लेने वालों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करने और विनियमित संस्थाओं के बीच जिम्मेदार ऋण देने के आचरण को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने नए निर्देश जारी किए है।

RBI on Property Document – हर रोज 5000 रुपए का जुर्माना भरना होगा

आरबीआई के नए फैसले के मुताबिक अगर बैंक 30 दिन के अंदर ग्राहकों को Property Document वापस नहीं करती है तो बैंक को हर रोज 5000 रुपए का जुर्माना भरना होगा।

रिजर्व बैंक ने स्मॉल फाइनेंस बैंकों समेत सभी कमर्शियल बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों व एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनियों को यह ऑर्डर भेजा है।

रिजर्व बैंक को इस बारे में शिकायतें मिल रही थीं कि ग्राहकों के द्वारा लोन को पूरा चुका देने या सेटल करने के बाद भी बैंकों व एनबीएफसी आदि के द्वारा प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट देने में देरी की जा रही है।

RBI on Property Document

RBI ने कहा कि आंशिक या पूर्ण रूप से मूल चल/अचल संपत्ति दस्तावेजों के नुकसान/क्षति के मामले में, आरई उधारकर्ता को चल/अचल संपत्ति दस्तावेजों की डुप्लिकेट/प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने में सहायता करेगा और मुआवजे का भुगतान के अलावा संबंधित लागत वहन करेगा।

हालाँकि, ऐसे मामलों में, आरईएस को इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 30 दिनों का अतिरिक्त समय उपलब्ध होगा और विलंबित अवधि के जुर्माने की गणना उसके बाद की जाएगी (यानी, 60 दिनों की कुल अवधि के बाद)।

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