RG Kar – राज्य सरकार ने आरजीकर मामले में दोषी संजय रॉय को फांसी की सजा देने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
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इस बात पर सुनवाई चल रही है कि क्या राज्य यह आवेदन कर सकता है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति देबांग्शु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद शब्बार रशीदी की खंडपीठ द्वारा की जा रही है।
इस मामले की सुनवाई आज होगी। पिछली सुनवाई में सीबीआई ने राज्य की अर्जी का विरोध किया था। केंद्रीय जांच एजेंसी का दावा है कि इस मामले में राज्य के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है।
निचली अदालत के आदेश को सीबीआई, पीड़ित परिवार और संजय चुनौती दे सकते हैं। राज्य ने भी इसपर बयान देते हुए कहा कि, जांच या कानून-व्यवस्था राज्य के मामले हैं।
पुलिस ने प्रारम्भ में घटना की जांच शुरू की। बाद में मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। परिणामस्वरूप, राज्य भी उस फैसले को चुनौती दे सकता है।
इस मामले पर आज उच्च न्यायालय में पुनः सुनवाई होनी है। बाद में सीबीआई ने भी संजय के लिए अधिकतम सजा की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में अपील दायर की। दो न्यायाधीशों की पीठ आज उनके बयान भी सुनेगी।