RG Kar Case

RG Kar Case – हाईकोर्ट ने कहा – संदीप घोष छुट्टी पर जाए नहीं तो देंगे आदेश, कोर्ट ने पूछा – क्यों दर्ज नहीं किया बयान

कोलकाता

RG Kar Case – कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवज्ञानम ने पूर्व आरजी कर प्रिंसिपल संदीप घोष को आवेदन कर लम्बी छुट्टी पर जाने को कहा है।

RG Kar Case

चीफ जस्टिस ने कहा- 3 बजे तक का समय दिया गया है, इस बीच प्रिंसिपल को छुट्टी पर जाने के लिए कहें। अन्यथा हमें निर्देश देने पर मजबूर होना पड़ेगा।

मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवज्ञानम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में आरजी कर डॉक्टर हत्या मामले में कई जनहित मामलों की सुनवाई की।

सुनवाई में संदीप की भूमिका पर सवाल उठाए गए। चीफ जस्टिस ने हैरानी जताई और कहा, 12 घंटे के अंदर पुरस्कृत कर दिया गया?

RG Kar मामले में मंगलवार दोपहर एक बजे तक केस डायरी जमा करने का निर्देश दिया गया है।

कोर्ट ने पूछा – परिवार को क्यों बताया गया कि उनकी बेटी बीमार थी, उसने आत्महत्या कर ली और उन्हें इंतजार क्यों कराया गया?

कोलकाता पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करने के बजाय यूडी केस क्यों दर्ज किया और बाद में बलात्कार का मामला क्यों जोड़ा? पुलिस ने प्रिंसिपल संदीप घोष का बयान क्यों दर्ज नहीं किया?

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