Same Sex Marriage को Supreme Court ने मान्यता देने से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने 3-2 के बहुमत से सुनाया फैसला।
Supreme Court on Same Sex Marriage
CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये संसद के अधिकार क्षेत्र पर निर्भर करता है। केंद्र और राज्य सरकारों को समलैंगिकों के लिए उचित कदम उठाने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है।
सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने समलैंगिक जोड़ों के पक्ष में कई टिप्पणियां की लेकिन उसे मान्यता देने से इनकार कर दिया।
कोर्ट ने समलैंगिक समुदाय के अधिकारों के लिए केन्द्र और राज्यों को उचित कदम उठाने के आदेश दिए हैं। चीफ जस्टिस ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि समलैंगिक समुदाय नैचुरल हैं।
सर्वोच्च अदालत ने साफ किया कि राशन कार्डों में समलैंगिक जोड़ों को परिवार के रूप में शामिल करना चाहिए और ऐसे जोड़ों को संयुक्त बैंक खाते के लिए नामांकन करने में सक्षम बनाना चाहिए।