Sandeshkhali के शेख शाहजहाँ को गिरफ्तार करने में कोई रुकावट नहीं है। कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवाग्नम ने सोमवार को शेख शाहजहां को संदेशखाली मामले में शामिल करने का आदेश दिया।
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उन्होंने बताया कि संदेशखाली मामले में कोई रोक का आदेश नहीं है इसलिए उसकी गिरफ्तारी में कोई बाधा नहीं है।
तृणमूल के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि शेख शाहजहां को तृणमूल कांग्रेस द्वारा संरक्षित नहीं किया जा रहा है।
शेख शाहजहाँ की रक्षा यदि कोई कर रहा है तो वह न्यायालय है। हर दिन संदेशखाली जल रहा है कलकत्ता हाई कोर्ट ने हाथ-पैर बांध दिए हैं।
अभिषके बनर्जी के इस बयान के बाद आज हाईकोर्ट का यह निर्देश अहम है।