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Supreme Court

आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं करने पर पश्चिम बंगाल समेत चार राज्यों को नोटिस

बंगाल

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ओडिशा, तेलंगाना, दिल्‍ली और पश्चिम बंगाल को उस याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया है कि इन राज्‍यों ने केंद्र सरकार की आयुष्‍मान भारत स्‍वास्‍थ्‍य योजना को लागू नहीं किया है।

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मुख्‍य न्‍यायाधीश एसए बोबड़े की अध्‍यक्षता तीन न्‍याय‍मूर्तियों की पीठ अब इस याचिका पर दो हफ्ते बाद सुनवाई करेगी।

इस याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने 40 हजार करोड़ रुपये के वार्षिक बजट के साथ देश के 50 करोड़ लोगों के लिए ‘आयुष्मान भारत’ स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की है। इस योजना के तहत गरीब लोग कोरोना महामारी के संक्रमण की जांच और इलाज समेत विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के लिए इलाज का लाभ उठाने के हकदार हैं। केवल तेलंगाना, दिल्‍ली, पश्चिम बंगाल और ओडिशा को छोड़कर सभी राज्‍यों ने इसे लागू किया है।

इन चारों राज्‍यों ने इस स्वास्थ्य बीमा को लागू करने से इनकार करके संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के विपरीत काम किया है। इस बीमा का लाभ नहीं मिलने और सरकारी अस्‍पतालों में सुविधाओं के अभाव के चलते गरीब और मध्‍यम वर्गीय लोगों को निजी अस्‍पतालों का रुख करना पड़ रहा है जिसके चलते उन्‍हें अपने जीवनभर की गाढ़ी कमाई गंवानी पड़ रही है। ऐसे में सर्वोच्‍च अदालत से गुजारिश है कि इन परिस्‍थ‍ितियों को ध्‍यान में रखते हुए इन राज्‍यों को निर्देश जारी किए जाएं। इससे जरूरतमंद लोगों की मदद होगी।

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