Supreme Court

SSC भर्ती घोटाला – कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

बंगाल

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें भर्ती घोटाले में स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) की जांच करने के लिए सीबीआई को आदेश देने वाले एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एकल न्यायाधीश के दिनांक 23 नवंबर के आदेश पर रोक रहेगी। हलफनामा दायर करने वाले की सीबीआई जांच सहित एकल न्यायाधीश के आदेश के अनुपालन में कोई कदम नहीं उठाया जाएगा और 24 नवंबर के आदेश पर भी रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पश्चिम बंगाल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मनीष जैन की व्यक्तिगत पेशी पर भी रोक लगाई।

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