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SSC मामले में राज्य सरकार को झटका, हाईकोर्ट ने रद्द की 25,753 नौकरियां

बंगाल

SSC मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने 2016 पैनल की नौकरियों को रद्द करने का आदेश दिया है। जस्टिस देबांशु बसाक और जस्टिस साबिर रशीदी की खंडपीठ ने आज एसएससी मामले में ऐसा आदेश दिया।

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SSC

SSC 2016 की सभी चार भर्ती प्रक्रियाएं – ग्रुप सी, ग्रुप डी, 9वीं-10वीं, 11वीं-12वीं – के पैनल को रद्द कर दिया है।कोर्ट ने अब तक 25 हजार 753 लोगों की नौकरियां रद्द करने का आदेश दिया है।

वैकेंसी 24 हजार से कुछ ज्यादा थी। इस भर्ती में देखा जा सकता है कि 25 हजार से ज्यादा को नौकरी मिली है। आज की सुनवाई में जस्टिस देबांशु बसाक ने दो बातें कही।

साथ ही अवैध भर्ती वाले लोगों को 4 सप्ताह के अंदर पैसे वापस करने को कहा गया है। जो इस अवैध भर्ती में शामिल थे उसके लिए सीबीआई जांच जारी रहेगी।

कोर्ट ने कहा कि परीक्षा देने वालो छात्रों में जो योग्य प्रार्थी है उन्हें पैनल में स्थान दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि जो ओएमआर शीट और हार्ड डिस्क मिली थी उन्हें वापस से देखकर योग्य लोगों को पैनल जारी कर नौकरी दी जाए।

उल्लेखनीय है कि शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी सहित टीएमसी के अन्य नेता, विधायक और शिक्षा विभाग के कई अधिकारी भी जेल में हैं।

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