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SSC – सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल सर्विस कमीशन के ‘योग्य’ शिक्षकों की नौकरी की समय सीमा बढ़ाई

बंगाल दिल्ली

SSC – सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल सर्विस कमीशन मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। के ‘योग्य’ शिक्षकों की नौकरी की समय सीमा बढ़ा दी है।

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जस्टिस संजय कुमार की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आदेश दिया है कि अभी काम कर रहे ‘एलिजिबल’ टीचर 31 अगस्त तक काम कर सकेंगे।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन ने SSC के ‘एलिजिबल’ टीचरों का सर्विस पीरियड बढ़ाने की मांग करते हुए एक पिटीशन दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कैंसल कर दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने सभी योग्य उम्मीदवारों को उम्र में 10 साल की छूट देने वाले आदेश पर रोक लगा दी है।

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