केंद्र ने चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति की मूल फाइल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी। मामले की सुनवाई जस्टिस केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय बेंच कर रही है। इसमें जस्टिस अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, हृषिकेश रॉय और सीटी रविकुमार शामिल हैं। जस्टिस जोसेफ ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि हम मामले की सुनवाई करते हैं, उसी दिन पीएम कहते हैं कि मैं उनके नाम की सिफारिश करता हूं। यह जल्दबाजी क्यों की गई?
जस्टिस अजय रस्तोगी ने कहा- वेकेंसी 15 मई से थी। क्या आप दिखा सकते हैं कि 15 मई से 18 नवंबर के बीच आपने क्या किया। सरकार को क्या हो गया था जो उसने सुपरफास्ट नियुक्ति एक ही दिन में कर दी? एक ही दिन में प्रोसेस, क्लियरेंस, एप्लिकेशन और अपॉइंटमेंट। फाइल पूरे 24 घंटे भी नहीं घूम सकी। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में पारदर्शिता लाने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।