Supreme Court on Bulldozer – सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य के अधिकारियों को सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए आवासीय घरों को अवैध रूप से ध्वस्त करने के लिए कड़ी फटकार लगाई।
Supreme Court on Bulldozer
कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया है कि बुलडोजर से जिसका घऱ तोड़ा गया है उसे 25 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए।
इस मामले में सीजेआई ने कहा कि घर तोड़ने में किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। खुद सरकार की ओर से हलफनामा देकर कहा गया है कि इस मामले में कोई नोटिस जारी नहीं किया गया।
सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आप कहते हैं कि वह 3.7 वर्गमीटर का अतिक्रमणकर्ता था। हम इसे सुन रहे हैं, लेकिन कोई प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं, पर आप क्या इस तरह लोगों के घरों को कैसे तोड़ना शुरू कर सकते हैं?
यह अराजकता है, किसी के घर में घुसना, उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से मनमानी है, उचित प्रक्रिया का पालन कहां किया गया है? हमारे पास हलफनामा है, जिसमें कहा गया है कि कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था, आप केवल साइट पर गए थे और लोगों को सूचित किया था।