Calcutta High court के समक्ष पिछले दो दिनों में हुई घटनाओं के संबंध में Supreme Court ने स्वत: संज्ञान लिया और आज सुनवाई हुई।
Supreme court on Calcutta High court
शनिवार की सुनवाई मे सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में कलकत्ता एचसी के न्यायाधीश के CBI जांच के आदेश पर रोक लगाई।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आगे की कार्यवाही पर रोक लगाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और मूल याचिकाकर्ता को नोटिस जारी करने की बात कही है।
कोर्ट ने सिंगल और डिवीजन बेंच द्वारा जारी किए गए निर्देशों पर भी रोक लगाई है। अगली सुनवाई सोमवार को होगी।
उल्लेखनीय है कि एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने खंडपीठ की अनदेखी करते हुए आदेश पारित करने के अलावा खंडपीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति सौमेन सेन पर राज्य में एक राजनीतिक दल के लिए काम करने का आरोप लगाया था।