Supreme court पीएमएलए एक्ट के तहत ईडी को मिली शक्तियों पर दिए अपने फैसले की समीक्षा पर विचार करेगा।
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तीन जजों की विशेष पीठ आज अपने फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी जिसमे में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया था।
इसमें धन शोधन अपराधों में गिरफ्तारी, तलाशी, कुर्की और जब्ती के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शक्तियों से निपटने वाले प्रावधान शामिल है।
2022 में PMLA एक्ट के प्रावधानों को चुनौती दी गई थी, लेकिन फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं को खारिज करते हुए PMLA एक्ट के प्रावधानों को बरकरार रखा था।