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Supreme Court

Supreme Court – कुलपति नियुक्ति मामले में कोर्ट ने मांगा राज्यपाल से जवाब

बंगाल

विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति से जुड़ा मामला लंबित होने पर भी राज्यपाल द्वारा अलग-अलग विश्वविद्यालयों में 12 लोगों की नियुक्ति पर Supreme court ने जवाब माँगा है।

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सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्त की बेंच ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस से जवाब तलब किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को नोटिस जारी किया है और अगले सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पर जवाब देने का निर्देश दिया है।

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल को आपस में सब ठीक करने का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कि राज्य के दो संवैधानिक प्रमुखों के बीच बातचीत किसी भी समय हो सकती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि इस मामले में अगले आदेश तक राज्यपाल कोई और नियुक्ति नहीं कर सकते।

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