Supreme Court

Supreme Court ने संदीप घोष की याचिका की खारिज, जारी रहेगी सीबीआई जाँच

कोलकाता दिल्ली

Supreme Court – आरजीकर में वित्तीय भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी है।

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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने संदीप घोष पर लगे आरजीकर में वित्तीय भ्रष्टाचार के आरोपों पर सीबीआई जांच का आदेश दिया था।

संदी[प घोष की याचिका को मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने खारिज कर दिया।

शुक्रवार को संदीप के मामले में चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि वे अब सीबीआई जांच में दखल नहीं दे रहे हैं।

Supreme Court ने सीबीआई को वित्तीय भ्रष्टाचार जांच पर एक अलग स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

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