Teachers Posting को लेकर फिर विवाद हुआ है। मामला पूर्व मिदनापुर का है।
Teachers Posting
पूर्वी मेदिनीपुर के दो सर्किलों के सात शिक्षकों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और दावा किया कि तृणमूल शिक्षक संघ से जुड़े शिक्षकों को उनके घरों के पास पोस्टिंग मिली।
उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया में कुछ राजनेता शामिल हैं।
याचिकाकर्ता का दावा था कि प्रधानाध्यापक का पैनल बनने के बाद काउंसिलिंग नहीं हुई।
इस मामले की सुनवाई के दौरान जज ने सवाल किया कि क्या आप अपनी पसंद के स्कूल में देंगे पोस्टिंग?
न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने एक के बाद एक प्रश्न पूछकर जिला प्राथमिक शिक्षा परिषद को चुनौती दी।
उन्होंने कहा कि दावेदार कई चीजें मांग सकता है, कह सकता है कि उसे उसकी प्रेमिका के घर के पास तैनात किया जाए। लेकिन पोस्टिंग के खास नियम कहां हैं?’
कोर्ट का उस जिले के प्राथमिक शिक्षा परिषद से सवाल, हावड़ा, बांकुरा, उत्तर 24 परगना में काउंसलिंग हॉल क्यों है, पूर्वी मेदिनीपुर में क्यों नहीं?
बार-बार पूछताछ के बावजूद, न तो जिला प्राथमिक शिक्षा परिषद और न ही राज्य विशिष्ट नियम दिखा सके, न्यायाधीश ने टिप्पणी की।
फिर कोर्ट ने आदेश दिया कि अगर अभी भी कोई पद खाली है तो वहां नियुक्ति नहीं की जा सकती।
साथ ही राज्य और जिला प्राथमिक शिक्षा परिषदों से शपथ पत्र तलब किया है। Teachers Posting मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को है।