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मुर्शिदाबाद – अनुशंसा पत्र नहीं होने के बावजूद पढ़ाने के मामले में सीआईडी जांच का ​​आदेश

बंगाल

मुर्शिदाबाद में एक शिक्षक अनिमेष तिवारी पर अनुशंसा पत्र नहीं होने के बावजूद तीन साल तक पढ़ाने का आरोप लगा है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बिस्वजीत बसु ने उस मामले में सीआईडी ​​जांच का आदेश दिया है। जज ने मामले में डीआईजी सीआईडी ​​को तलब किया था। गुरुवार को वे कोर्ट में पेश हुए। न्यायाधीश ने उन्हें जांच का प्रभार देने के साथ ही कहा, ”अगर भ्रष्टाचार होगा तो वह राज्य के खिलाफ जाएगा। आरोप है कि मुर्शिदाबाद के भूगोल शिक्षक ने दूसरे अभ्यर्थी के अनुशंसा पत्र की नकल कर नौकरी ज्वाइन की। आरोप यह भी है कि एक अन्य प्रत्याशी का नियुक्ति पत्र भी फर्जी बनाया गया है।

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