Advertisement
unaao rape case

उन्नाव रेप केस- कुलदीप सिंह सेंगर अपहरण और रेप मामले में दोषी करार

देश

नई दिल्ली। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने उन्नाव रेप मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को अपहरण और रेप के मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने पिछले 10 दिसम्बर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट इस मामले पर पिछले दो दिसम्बर से सभी पक्षों की दलीलें सुन रहा था।

Advertisement

इस मामले में कोर्ट ने बचाव पक्ष के नौ गवाहों और अभियोजन पक्ष के 13 गवाहों के बयान दर्ज किया था। पिछले 24 अक्टूबर को कोर्ट ने पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों को दिल्ली में रहने की व्यवस्था करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने दिल्ली महिला आयोग को इसके इंतजाम करने का निर्देश दिया था।
पिछले एक अक्टूबर को कोर्ट ने उन्नाव के ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट का बयान दर्ज किया था।

उन्नाव के ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट ने रेप पीड़िता की चाची का बयान दर्ज किया था। इस मामले में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज धर्मेश शर्मा की कोर्ट ने पीड़िता की मां का भी बयान दर्ज किया।

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पीड़िता को पिछले 28 जुलाई को लखनऊ से दिल्ली एम्स में इलाज के लिए शिफ्ट किया गया था। पिछले 11 और 12 सितम्बर को जज धर्मेश शर्मा ने एम्स के ट्रॉमा सेंटर जाकर बने अस्थायी कोर्ट में पीड़िता का बयान दर्ज किया था।

Share from here
Please Help Save Daughter Priyanka Kumari