राज्यपाल के बजाय मुख्यमंत्री को कुलाधिपति बनाने के लिए विधेयक पारित किया गया। विधेयक के पक्ष में 183 और विपक्ष में 40 मत पड़े। राज्य विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक विधानसभा में पारित हो गया। अब विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के लिए जाएगा।
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