पटना। सारे मोदी चोर कहकर राहुल गाँधी बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का एक आपराधिक मुकदमा भारतीय दंड विधान की धारा 500 के अंतर्गत गुरुवार को पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में दर्ज कराया। इस मुकदमे में दो वर्ष की सजा का प्रावधान है।
राहुल गांधी ने 13 अप्रैल को बैंगलोर से कुछ दूरी पर स्थित कोलार में आयोजित चुनावी रैली में अपने भाषण में सारे मोदी को चोर बताया है। उन्होंने इस बात को कई बार दोहराया एवं उनका यह भाषण अनेक टीवी चैनल पर लाइव दिखाया गया। यह अखबारों में भी प्रमुखता से छपा एवं इसे पटना में भी अनेकों लोगों ने टीवी पर देखा एवं अखबारों में पढ़ा।
सुशील मोदी ने कोर्ट में दाखिल अपनी अर्जी में राहुल गांधी पर यह आरोप लगाया है कि उनके इस तरह के भाषण से जितने भी मोदी टाइटल वाले व्यक्ति हैं, उनको चोर बताया गया है। इससे समाज में उनकी छवि धूमिल हुई है एवं यह एक आपराधिक कृत्य है, जिसकी सजा न्यायालय की ओर से राहुल गांधी को अवश्य मिलनी चाहिए। इस मुकदमे में उनके गवाह संजीव चैरसिया, नितिन नवीन, मनीष कुमार हैं। उन्होंने कोर्ट से यह दरखास्त की है कि इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ संज्ञान लेकर उन्हें न्यायालय द्वारा तलब किया जाये एवं उनके खिलाफ मानहानि का आपराधिक मुकदमा चलाकर सजा दी जाये।
