छात्र नेता अनीश खान की मौत की जांच मामले में कोर्ट ने एसआईटी पर भरोसा जताया है और कहा कि अभी सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है।
उल्लेखनीय है कि छात्र नेता 18 फरवरी को मृत पाया गया था। परिवार ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए अदालत के समक्ष जनहित याचिका दायर की थी।
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