Aroop Biswas

Aroop Biswas – युवा भारती मामले में अरूप बिस्वास को फिलहाल राहत, हाईकोर्ट….

कोलकाता

Aroop Biswas – युवा भारती मामले में राज्य के पूर्व मंत्री अरूप बिस्वास को फिलहाल राहत मिली है। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने उन्हें पहले ही रक्षा कवच दे दिया था। वह फिलहाल जारी है।

Aroop Biswas

हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस तपोब्रत चक्रवर्ती की बेंच ने फिलहाल अरूप बिस्वास के रक्षाकवच मामले में दखल नहीं दिया है।

कोर्ट में यह भी बताया गया कि पूर्व खेल मंत्री जांच में सहयोग कर रहे हैं। सुताद्रु दत्ता ने हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के प्रोटेक्शन ऑर्डर को चुनौती देते हुए हाई बेंच का दरवाजा खटखटाया था।

मंगलवार को यह केस एक्टिंग चीफ जस्टिस चक्रवर्ती और जस्टिस पार्थसारथी चटर्जी की डिवीजन बेंच के सामने आया।

वहां, सुताद्रु के वकील ने दलील दी कि सिंगल बेंच ने प्रोटेक्शन दिया था। लेकिन अरूप पर गंभीर आरोप हैं। उन्होंने यह भी दलील दी कि पुलिस इस घटना में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।

सुताद्रु के वकील ने कोर्ट को बताया कि घटना के बाद सिर्फ FIR दर्ज की गई थी। दूसरी ओर, अरूप की ओर से वकील किशोर दत्ता ने कोर्ट में दलील दी।

उन्होंने सुताद्रु के केस की स्वीकार्यता पर सवाल उठाया। किशोर ने तर्क दिया कि अगर कोर्ट कोई आदेश देता है, तो शिकायत करने वाले को जांच के बारे में कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। इसलिए, उसका केस खारिज कर दिया जाना चाहिए।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, एक्टिंग चीफ जस्टिस ने जानना चाहा कि अरूप जांच में सहयोग कर रहे हैं या नहीं।

कोर्ट जानना चाहता था कि पूर्व मंत्री ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया है या नहीं और क्या वह जांच अधिकारी के सामने पेश हो रहे हैं।

जवाब में, राज्य के वकील ने कहा कि Aroop Biswas जांच में सहयोग कर रहे हैं। वह पेश भी हो रहे हैं। राज्य की दलीलें सुनने के बाद, कोर्ट ने मामले की सुनवाई टाल दी।

Aroop Biswas – मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को है। दूसरी ओर, जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की सिंगल बेंच के आदेश के अनुसार, अरूप बिस्वास को 17 अगस्त तक प्रोटेक्शन है।

Share from here