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Leader of Opposition case – रिताब्रता बनर्जी ही नेता प्रतिपक्ष, हाईकोर्ट ने…

कोलकाता

Leader of Opposition case – कलकत्ता हाई कोर्ट ने विधानसभा में विपक्ष के नेता के पद से जुड़े मामले में कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया।

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Leader of Opposition case

फिलहाल, रिताब्रता बनर्जी इस पद पर बने रहेंगे और स्पीकर रथिंद्र बसु का फैसला लागू रहेगा। गुरुवार को कोर्ट ने स्पीकर के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया।

हाई कोर्ट के जस्टिस कृष्ण राव ने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी और सभी पक्षों को उस तारीख तक अपने हलफनामे जमा करने का निर्देश दिया।

उल्लेखनीय है कि रीताब्रता बंद्योपाध्याय की अगुवाई में 58 विधायकों के हस्ताक्षर वाला एक प्रस्ताव सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्रनाथ बसु को सौंपा गया।

इसके बाद, विधायकों ने विधानसभा को अलग-अलग पत्र लिखकर रीताब्रता और उनके गुट के प्रति अपना समर्थन जताया। 80 ​​विधायकों में से 65 अभी तृणमूल के बागी खेमे में हैं।

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