शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार मामले में सुनवाई के दौरान पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका फिर खारिज कर दी गई। कोर्ट ने 22 दिसंबर तक जेल हिरासत का आदेश दिया है। पार्थ चटर्जी के साथ सुबिरेश भट्टाचार्य, कल्याणमय गंगोपाध्याय को 22 दिसंबर तक जेल में रहना होगा।
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