Supreme Court – सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया था।
Supreme Court
पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केस खारिज करने की केंद्र की मांग पर सुनवाई नहीं की।
राज्य सरकार ने यह तर्क देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि सीबीआई को जांच करने के लिए राज्य से अनुमति लेनी चाहिए। केंद्र ने दलील दी कि सीबीआई एक स्वतंत्र एजेंसी है, इसलिए मामला स्वीकार्य नहीं है।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस अर्जी को खारिज कर दिया।राज्य सरकार की शिकायत को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र ने सीबीआई का दुरुपयोग किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एफआईआर दर्ज करने के लिए सीबीआई को राज्य की अनुमति की आवश्यकता है।राज्य का कहना है कि सीबीआई द्वारा पश्चिम बंगाल की जांच के लिए अपनी ‘सामान्य सहमति’ वापस लेने के बाद भी, सीबीआई ने राज्य की अनुमति के बिना एक के बाद एक मामलों में एफआईआर दर्ज करना शुरू कर दिया है।
इसके खिलाफ राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत में मामला दायर किया। मामला काफी समय से लंबित था।