Supreme Court – पुलिस ने नबान्न अभियान के दौरान अशांति के लिए छात्र समाज के नेता सायन लाहिड़ी को गिरफ्तार किया था।
Supreme Court sayan lahiri
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सायन लाहिरी की रिहाई का आदेश दिया था। जस्टिस अमृता सिंह ने कहा कि पुलिस भविष्य में कोर्ट की इजाजत के बिना सायन को गिरफ्तार नहीं कर सकती।
हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए राज्य ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। इस मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होगी।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देता है सबकी नजर इसपर रहेगी।
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