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Suvendu Adhikari

Suvendu Adhikari – हाईकोर्ट ने हटाया शुवेंदु अधिकारी का सुरक्षा कवच, अब मामला दायर करने के लिए….

कोलकाता

Suvendu Adhikari – कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस जय सेनगुप्ता की पीठ ने राजशेखर मंथा द्वारा शुभेंदु अधिकारी को दिया गया ‘सुरक्षा कवच’ हटा दिया है।

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फिलहाल, राज्य के विपक्षी नेता को अदालत के अधिकार क्षेत्र में कोई और ‘सुरक्षा’ नहीं मिलेगी। 2021 में, राज्य के विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की एकल पीठ के आदेश पर यह ‘सुरक्षा’ मिली थी।

मूल रूप से, एक मामले की सुनवाई के दौरान, शुभेंदु के वकीलों ने तर्क दिया था, ‘अगर विपक्षी नेता पर बदले की राजनीति के तहत कई मामलों का बोझ डाला जाता है, तो वह अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे।’

अदालत ने शुभेंदु की ओर से वकीलों की इस दलील को स्वीकार कर लिया। ‘सुरक्षा’ प्रदान की गई। जिसके तहत, शिकायतकर्ताओं को राज्य में विपक्षी नेता के खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज करने से पहले अदालत से अनुमति लेनी होती थी।

Suvendu Adhikari – यह बताना ज़रूरी है कि उस समय, राज्य सरकार खुद शुभेंदु के इस ‘सुरक्षा कवच’ के खिलाफ मुखर थी। उनकी ओर से एक जवाबी मामला दायर किया गया था।

यहाँ तक कि, कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मुखर्जी की पीठ में न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा द्वारा दिए गए आदेश को खारिज कर दिया गया था।

उसके बाद, शुभेंदु के ‘संरक्षण’ का मामला देश के सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँचा। वहाँ से इसे ‘हरी झंडी’ मिल गई। राजशेखर मंथा के आदेश को बरकरार रखा गया।

शुभेंदु अधिकारी को ‘सुरक्षा कवच’ मिल गया। हालाँकि, उनकी अवधि फिलहाल समाप्त हो गई है। शुक्रवार को, विपक्षी नेता का ‘सुरक्षा कवच’ वापस लेने के अलावा, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कई अन्य महत्वपूर्ण आदेश दिए।

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