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Yoga Day

Yoga Day – योग दिवस कार्यक्रम में राज्य सरकार के कर्मचारियों की मौजूदगी बाध्यतामूलक नहीं, कलकत्ता हाई कोर्ट में….

कोलकाता

Yoga Day – योग दिवस कार्यक्रम में राज्य सरकार के कर्मचारियों की मौजूदगी बाध्यतामूलक नहीं है। राज्य ने यह बात शुक्रवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के एक सवाल के जवाब में कही।

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राज्य सरकार ने कहा है कि कार्यक्रम में किसी की मौजूदगी बाध्यतामूलक नहीं है। यह भी कहा गया है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी शामिल नहीं होता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी।

Yoga Day – पश्चिम बंगाल सरकार के चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस की तरफ से 14 जून को एक निर्देश जारी किया गया था।

निर्देश में कहा गया था कि राज्य सरकार के सभी लेवल पर परमानेंट, टेम्पररी, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले, डेली वेज, आउटसोर्स (दूसरे संगठनों के कर्मचारी जो कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए सरकार के लिए काम करते हैं) कर्मचारियों और मानदेय के बदले काम करने वालों को भी कार्यक्रम में शामिल होना होगा।

इसके अलावा, राज्य के संगठनों, ऑटोनॉमस संगठनों और लोकल बॉडीज़ के कर्मचारियों को भी योग दिवस मनाने के लिए कहा गया है।

लेफ्ट से प्रभावित सरकारी कर्मचारी संगठन कोऑर्डिनेशन कमेटी ने इस निर्देश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

गुरुवार को केस की सुनवाई में जस्टिस अमृता सिंह ने आदेश दिया कि राज्य के पास ऐसा नोटिफिकेशन जारी करने का अधिकार है या नहीं, इसकी जानकारी शुक्रवार को एफिडेविट में दी जाए।

Yoga Day – राज्य ने शुक्रवार को कहा कि योग दिवस प्रोग्राम में सरकारी कर्मचारियों की मौजूदगी ज़रूरी नहीं है।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को इंटरनेशनल योग दिवस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए कोलकाता आ रहे हैं।

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