Calcutta High Court ने विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी को राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मिलने की अनुमति दी है इसके लिए राज्यपाल से नए सिरे से अनुरोध करना होगा।
Calcutta High Court
कलकत्ता हाई कोर्ट की जस्टिस अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने शुक्रवार को यह आदेश दिया। न्यायाधीश ने कहा, राज्यपाल की अनुमति से सुभेंदु अधिकारी और चुनाव के बाद की अशांति से ‘प्रभावित’ व्यक्ति उनसे मिल सकते हैं।
हालांकि, कितने लोग राज्यपाल से मिलने जाएंगे, इसकी जानकारी पुलिस को दी जानी चाहिए। इसके अलावा जस्टिस अमृता सिन्हा ने यह भी आदेश दिया कि अगर कारें लेकर जाएंगे तो राजभवन में कितनी कारें आएंगी, यह भी पुलिस को बताया जाए।
मांग की गई कि राजभवन में प्रवेश करने वालों की पहचान सुभेंदु अधिकारी के पक्ष के किसी व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए।
इसपर न्यायाधीश ने कहा किसी की डॉक्युमेंट नहीं बना सकते। ऐसा करने से बाद में उन्हें दोबारा परेशान करने का खतरा हो सकता है।
कल की घटना के बाद आज मामले की सुनवाई के दौरान राज्य को जस्टिस अमृता सिन्हा के कड़े सवालों का सामना करना पड़ा।
जस्टिस सिन्हा ने कहा कि क्या राज्यपाल नजरबंद हैं? यदि नहीं तो फिर उनकी अनुमति से भी किसी को उनसे मिलने की इजाजत क्यों नहीं है?
हालांकि, उस मामले में राज्य ने दलील दी कि कल शाम की शुभेंदु अधिकारी के पीए ने वहां के प्रभारी डीसी से मुलाकात की।
राज्य के अनुसार, डीसी ने जानना चाहा कि कितने लोग और कितने वाहन अंदर जाएंगे। लेकिन वे बताए बिना राजभवन के अंदर चले गए और पुलिस से बात नहीं की।